HC ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी

HC ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार (1 अगस्त) को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। याचिका में देवता और हिंदू उपासकों द्वारा दायर 18 मुकदमों की स्थिरता को चुनौती दी गई थी।

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