सुप्रीम कोर्ट ने एसटी और एससी श्रेणियों के लिए अलग-अलग कोटा को मंजूरी दी
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Shefali Dhiman
अगस्त 1, 2024
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण को मंजूरी दे दी, जिससे नौकरियों और शिक्षा में सबसे वंचित समूहों के लिए अधिक विशिष्ट आरक्षण लाभ की अनुमति मिल गई है। यह फैसला ईवी चिन्नैया मामले में 2004 के फैसले को पलट देता है।