सुप्रीम कोर्ट ने एसटी और एससी श्रेणियों के लिए अलग-अलग कोटा को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने एसटी और एससी श्रेणियों के लिए अलग-अलग कोटा को मंजूरी दी

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गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण को मंजूरी दे दी, जिससे नौकरियों और शिक्षा में सबसे वंचित समूहों के लिए अधिक विशिष्ट आरक्षण लाभ की अनुमति मिल गई है। यह फैसला ईवी चिन्नैया मामले में 2004 के फैसले को पलट देता है।

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